February 24, 2021

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार जुर्माना I हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को मंजूरी दी गई

हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को मंजूरी दी गई 

इस कानून के लागू  होने के बाद हिमाचल के उन सभी लोगो को भारी जुर्माना देना होगा जो मोटर व्हीकल कानून का पालन नहीं करेंगे 



 

 आईये जानते है नए कानून की अब क्या जुर्माना राशि होगी 2021 मे 

यदि कोई भी नाबालिग  गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 25000 रूपये का जुर्माना भरना होगा और साथ मैं वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है 

दोपहिया वाहन में दो से ज्यादा सवार होंगे तो 500 रूपये जुर्माना देना होगा 

यदि कोई भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 5000 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा 

यदि कोई भी खरतनाक तरीके से गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो भी 5000 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा 

यदि आप अब गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो आपको 5000 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा 

इस कानून के बाद यदि आप बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो 1000 रूपये तक का जुर्माना देना होगा 

अब यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 10000 रूपये तक का जुर्माना देना होगा 

दोपहिया वाहन बिना हेलीमेन्ट के चलाने पर परिवहन विभाग ने 750 जुर्माना तय किया है 


दोस्तों मैं अंत मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ की आप सब इन नियमो का पालन करें ये सब नियम हम सबकी सुरक्षा के लिए ही बनाये गए ताकि सब लोग गाड़ी चलाती बार अपनी और दुसरो की सुरक्षा का ध्यान रखे और सड़क दुर्घटनाओं को काम किया जा सके आपके इस बारे मैं क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं 

धन्यवाद 

राजेंदर सिंह 



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