हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को मंजूरी दी गई
इस कानून के लागू होने के बाद हिमाचल के उन सभी लोगो को भारी जुर्माना देना होगा जो मोटर व्हीकल कानून का पालन नहीं करेंगे
आईये जानते है नए कानून की अब क्या जुर्माना राशि होगी 2021 मे
यदि कोई भी नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 25000 रूपये का जुर्माना भरना होगा और साथ मैं वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है
दोपहिया वाहन में दो से ज्यादा सवार होंगे तो 500 रूपये जुर्माना देना होगा
यदि कोई भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 5000 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा
यदि कोई भी खरतनाक तरीके से गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो भी 5000 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा
यदि आप अब गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो आपको 5000 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा
इस कानून के बाद यदि आप बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो 1000 रूपये तक का जुर्माना देना होगा
अब यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 10000 रूपये तक का जुर्माना देना होगा
दोपहिया वाहन बिना हेलीमेन्ट के चलाने पर परिवहन विभाग ने 750 जुर्माना तय किया है
दोस्तों मैं अंत मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ की आप सब इन नियमो का पालन करें ये सब नियम हम सबकी सुरक्षा के लिए ही बनाये गए ताकि सब लोग गाड़ी चलाती बार अपनी और दुसरो की सुरक्षा का ध्यान रखे और सड़क दुर्घटनाओं को काम किया जा सके आपके इस बारे मैं क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं
धन्यवाद
राजेंदर सिंह
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